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फोटो- सोशल मीडिया |
देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से जुड़े सदस्यों को अब बिना कोई प्रीमियम दिए 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। यह सुविधा EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance) स्कीम के तहत दी जा रही है, जो कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
क्या है EDLI स्कीम?
EDLI स्कीम की शुरुआत 1976 में की गई थी। इस योजना का मकसद EPF से जुड़े कर्मचारियों को एक जीवन बीमा सुरक्षा देना है। खास बात यह है कि इसके लिए कर्मचारी को कोई राशि नहीं देनी होती, बल्कि नियोक्ता उसके मूल वेतन का 0.5% इस योजना में योगदान करता है।
पहले कर्मचारियों को EDLI स्कीम के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक का ही बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता था, जो कई मामलों में परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता था। लेकिन वर्ष 2025 में इस योजना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए बीमा कवर की सीमा को बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है। यह संशोधन कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है और इसे सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
EDLI स्कीम में हुए नए बदलाव
2025 में ईडीएलआई योजना (EDLI Scheme) में तीन महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप इसकी पहुँच और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बीमा कवर की सीमा 7 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। यह राशि कर्मचारी के पिछले 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर तय की जाएगी।
अब EDLI स्कीम के तहत एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि नए नियुक्त कर्मचारियों को भी बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा, चाहे उन्होंने एक वर्ष से कम समय के लिए ही सेवा क्यों न दी हो। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को कम से कम 50,000 रुपए का बीमा कवर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। पहले की व्यवस्था में यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि एक साल से कम होती थी, तो उसे इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का बीमा लाभ नहीं मिलता था, जिससे आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिजनों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। इस नए बदलाव से अस्थायी या हाल ही में नियुक्त कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।
यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है और दो नौकरियों के बीच का अंतर दो महीने से कम है, तो भी उसका बीमा कवर जारी रहेगा। यह प्रावधान कर्मचारियों को निरंतर सुरक्षा प्रदान करता है।
बीमा क्लेम कैसे करें?
यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी इस बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए नीचे दिए गए कदम अपनाए जा सकते हैं:
EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में बीमा क्लेम फॉर्म जमा करें।
क्लेम के साथ आवश्यक दस्तावेज (जैसे मृत्यु प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, नामांकन प्रमाण) संलग्न करें।
प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियोक्ता की मदद भी ली जा सकती है।
क्यों है यह स्कीम खास?
बिना किसी प्रीमियम के बीमा सुरक्षा मिलना अपने आप में एक अनोखी और प्रशंसनीय पहल है।
हर साल करीब 1,000 कर्मचारियों की काम के दौरान मृत्यु होती है। ऐसे में यह स्कीम उनके परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा बन सकती है।
यह पहल भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है और श्रमिक वर्ग को सम्मान के साथ जीने की आशा देती है।
EDLI स्कीम, EPFO से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक जीवन सुरक्षा कवच की तरह है। इसके नए बदलावों से यह योजना और भी अधिक प्रभावशाली बन गई है। यदि आप EPF के सदस्य हैं, तो इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने नामांकन विवरण को अपडेट रखें और ज़रूरत पड़ने पर क्लेम प्रक्रिया को समझें।
यह पहल न केवल सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह भारत के श्रमिकों के लिए एक सम्मानजनक भविष्य की गारंटी भी है।
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