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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड संशोधन पर रोक की मांग खारिज, जमील मर्चेंट बोले– लड़ाई जारी रहेगी


 मुंबई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। इस मामले में कुल पांच याचिकाएं सुनवाई के लिए रखी गई थीं, जिनमें से एक याचिका मालाड निवासी समाजसेवी जमील मर्चेंट ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें पूरे संशोधन कानून पर रोक (स्टे) लगाने की गुहार लगाई गई थी।

फैसले के बाद जमील मर्चेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वह सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी कुछ प्रमुख मांगों को सही तरीके से नहीं रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वह वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।


मर्चेंट ने बताया कि उनकी याचिका में कुछ ऐसे बिंदु थे, जिन्हें समाप्त करने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें उचित स्थान नहीं दिया। यही वजह है कि वह अब भी इस संशोधन का विरोध जारी रखेंगे।

गौरतलब है कि जमील मर्चेंट के अलावा जिन चार याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकृति दी गई थी, उनमें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना अरशद मदनी, मोहम्मद फजल रहीम और शेख नूर हसन शामिल थे। इन सभी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को चुनौती दी थी।


सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल केंद्र सरकार को राहत मिली है, क्योंकि अदालत ने संशोधन कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के अगले कदम को देखते हुए यह मामला आगे और भी सुर्खियों में रह सकता है।

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